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जेल से छूटने के बाद निकले कालीचरण की मुश्किलें कम होने का नही ले रही नाम.स्वागत रैली में तलवार लहराने का हुआ वीडियो वायरल,

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  ने महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपी कालीचरण महाराज को शुक्रवार को 3 माहिने बाद  जमानत दे दी. जिसके बाद फिर से कालीचरण की मुश्किले कम होने का नाम ही नही ले रही है। इसी बीच जमानत से छुट कर निकले कालीचरण महराज का वीडियो का वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम तलवार लहराते नजर आ रहा है जिसके बाद एमपी कांग्रेस ने कालीचरण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कारने की मांग की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को वीडियो भेजकर जमानत भी खारिज करने की मांग की है।


बता दें कि जमानत पर छूटे कालीचरण महाराज की इस वायरल वीडियो में वो खुली जीप में तलवार और हंसिया लहराते दिख रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और पुलिस कमिश्नरी पर सवाल उठाए हैं। एमपी कांग्रेस कमेट के प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने कहा है कि तलवार और हंसिया लहराकर दहशत फैलाता कालीचरण पुलिस कमिश्नरी के लिए चुनौती बन गया है। वो दहशत फैलाने का वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस मौन है।


यादव ने कालीचरण पर एफआईआर दर्ज कर रासुका लगाने की मांग की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी ये वीडियो भेजकर कालीचरण की ज़मानत ख़ारिज कराने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि कानूनी राय लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। यादव ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल किया है कि खुलेआम तलवार, हंसिया लहराकर दहशत फैलाना और अराजकता पैदा करने की कोशिश करना क्या वैधानिक कार्य हैं? इंदौर में धारा 144 प्रभावशील है। बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर पाबंदी हैं। ऐसे में कालीचरण क्या क़ानून से भी बड़ा हो गया है? कालीचरण के खिलाफ लोकशांति भंग करने और 25 आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए।