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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन 20 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित


धमतरी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले में विकासखण्ड स्तर पर विवाह आयोजित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास से मिली जानकारी के मुताबिक इच्छुक जोड़े आगामी 20 जनवरी तक संबंधित परियोजना कार्यालय से निर्धारित पंजीयन फॉर्म प्राप्त कर पंजीयन करा सकते हैं। आवेदन एवं योजना संबंधी अन्य जरूरी जानकारी के लिए संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जारी राशनकार्ड धारी परिवार की कन्या, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी, 18 से अधिक आयु की कन्या और 21 वर्ष से अधिक आयु के वर इस योजना के तहत पात्र होंगे। इसमें एक परिवार की अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेंगी और कन्या के प्रथम विवाह के लिए इस सहायता की पात्र होगी। साक्षर कन्याओं को सहायता प्रदाय करने में प्राथमिकता दी जाएगी। कन्या को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक याजना के तहत लाभ की पात्रता होगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह में आने वाली कठिनाइयों का निवारण, फिजूल खर्च को रोकने और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाह के आयोजन के जरिए माता-पिता के मनोबल में वृद्धि और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन और विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम इस योजना का उद्देश्य है।