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छत्तीसगढ़ : स्कूल शिक्षा विभाग ने बदले नियम , शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से जुड़ा है मामला , पढ़ें पूरी खबर

रायपुर। शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से नियम बदले हैं. तबादला और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की बहुत गंभीर शिकायतों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए पाँच अलग-अलग बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी किया है. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए जारी पत्र में केवल ट्रांसफर के केवल वही प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये हैं. इसके अलावा अन्य कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही ट्रांसफर के किसी भी प्रकरण में डीईओ के विकल्प पर ट्रांसफर प्रस्तावित नहीं किया जाएगा. यदि ट्रांसफर के प्रस्तावित स्थान पर पद रिक्त नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश उस स्थान पर किसी की पदस्थापना करने का है, तो वहां पर पूर्व से पदस्थ किसी अन्य व्यक्ति का अन्यत्र स्थानांतरण प्रस्तावित किया जाए. किसी भी सूरत में एक पद पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे.