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दौसा जिले में धारा 144 लागू, कोचिंग, पुस्तकालय व छात्रावास 28 तक रहेंगे बंद


दौसा छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए दौसा नगर परिषद क्षेत्र में 28 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही शहर में 25 से 28 अगस्त तक कोचिंग, लाइब्रेरी और हॉस्टल बंद रहेंगे. इसके लिए एसडीएम संजय गोरा ने कोतवाली थाने में जिला मुख्यालय के समस्त कोचिंग, पुस्तकालय एवं छात्रावास संचालकों की बैठक की. जिसमें सभी ने चार दिन के लिए संस्थानों को बंद रखने पर सहमति जताई। एसडीएम ने कहा कि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कलेक्टर कमर चौधरी के निर्देशानुसार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पूरी लगन से काम कर रहे हैं. 


उन्होंने छात्र नेताओं और कॉलेजों के उम्मीदवारों से भी अपील की कि वे लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग करें। इससे पहले उन्होंने पीजी कॉलेज में सभी कॉलेजों के छात्र संघ उम्मीदवारों की बैठक भी की. जिसमें उन्हें छात्र संघ चुनाव के दिशा-निर्देशों का पालन करने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी रोक लगा दी गई थी. इस दौरान एएसपी डॉ. लालचंद कयाल, डीएसपी कालूराम मीणा, कोतवाल लाल सिंह के साथ कॉलेज प्राचार्य और चुनाव नोडल अधिकारी भी मौजूद थे. कॉलेजों के आसपास प्रतिबंध- एसडीएम ने धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा है कि बिना अनुमति के सोमनाथ चौराहे से गांधी तिराहे और महिला कॉलेज से राम मंदिर तक 5 या इससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे. हथियारों, प्रदर्शनों, जुलूसों, रैलियों पर रोक, धार्मिक और जातिगत घृणा या प्रचार प्रसार, उन्हें बिना अनुमति के मतदान केंद्र पर लाना और ले जाना।