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बाल विवाह की शिकायत 100 या 1098 पर करें, होगी कार्रवाई


समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए आयोजित टाउन हॉल में लोगों को आगे आने का आह्वान किया गया कहा गया कि बाल विवाह की शिकायत 100 या 1098 पर करें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी कार्यशाला को टुंडी विधायक मथुरा महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में एनजीओ को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए और समाज सुधार में आगे आना चाहिए बाल विवाह जैसी कुप्रथा तभी रुकेगी जब जनप्रतिनिधि, आम लोग, एनजीओ मिलकर साझा प्रयास करेंगे।


डीसी संदीप सिंह ने कहा कि लोग स्वत बाल विवाह को रोकें, यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है बाल विवाह से बच्ची का जीवन खतरे में पड़ जाता है वह उचित शिक्षा से वंचित रह जाती है मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है घरेलू हिंसा व शोषण की शिकार हो जाती है कम उम्र में विवाह होने से कुपोषित एवं कम वजन के बच्चे जन्म लेते हैं कुप्रथा, अशिक्षा, सामाजिक दायित्व से जल्द मुक्त होने की इच्छा, लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना, गरीबी, घटता लिंगानुपात बाल विवाह का कारण है बाल विवाह करना, बाल विवाह के लिए सहयोग करना या मध्यस्थता करना कानूनी अपराध है इसमें 2 साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना है कार्यशाला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कानून एवं दंड का प्रावधान सहित अन्य विषयों पर प्रकाश डाला मौके पर पोषण अभियान 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बाघमारा एवं निरसा के बीडीओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.