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सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई

नई दिल्ली: इस बीच सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सजा दी होती तो वह अयोग्य घोषित न होते।' इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि ऐसी सजा शायद इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था।