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जीेपीएम : कलेक्टर ने आमजनों को लू से बचाने के लिए समुचित उपाय करने के दिशा-निर्देश किया जारी

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आमजनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाने के लिए राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत  समुचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किया है। उन्होंने लू से प्रभावितों की संख्या सीमित करने के लिए तथा लू प्रबंधन कार्य व्यवस्थित रूप से करने के लिए विभिन्न विभागों  अलग-अलग दायित्व सौंपे है। कलेक्टर ने गर्मी एवं लू जनित रोगों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रो में विशेष चिकित्सा दल का गठन कर लिखित में उनकी ड्यूटी लगाने और इसकी सूचना उन्हे उपलब्ध कराने कहा है।  कलेक्टर ने आमजनों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समुचित प्रबंध करने के साथ ही जिले में स्थापित हैण्डपम्पों का मरम्मत एवं उसकी सफाई 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को ग्रामवार स्थापित हैण्डपंप, चालू हैंडपंप एवं बंद हैण्डपम्पों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।


 जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में तथा मितानिनों के पास ओआरएस पैकेट और मौसम आधारित दवाइयों का भण्डारण आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराए। जनसामान्य के लिए अपनायें जाने वाले उपायों से संबंधित सुझाव को सभी अस्पतालों के बाहर लिखने कहा गया है। जो भी व्यक्ति लू के उपचार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों में उपस्थित होते हैं, उनका समुचित उपचार सुनिश्चित करने, लू से पीडित मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त व्यवस्था करने, लू से पीडित रोगियों के चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय तथा सिविल चिकित्सालय में अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था करने कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर एंबुलेंस (108) को विशेषकर दोपहर में तैयार स्थिति में रखा जाए जिससे कि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सके। सार्वजनिक स्थलों जैसे बाजारों प्रमुख कार्यालय आदि में लू से बचाव हेत पर्याप्त छायादार स्थल (शेड) की व्यवस्था की जाए ताकि जनसामान्य सार्वजनिक स्थलों पर लू से अपना बचाव कर पाए, आवश्यकतानुसार इन स्थलों को शीतल रखने की व्यवस्था भी की जाए।


मनरेगा के श्रमिकों पर लू के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु समस्त प्रयास किए जाएं तथा कार्य स्थल पर छाया एवं शीतल जल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपाय से संबंधित प्रचार प्रसार किए जाए। प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार के लिए उचित स्थान पर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए तथा श्रमिकों को लू से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध की जाए। औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्र के कामगारों को लू से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध की जाए तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाए।

  शैक्षणिक संस्थाओं में छायादार स्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए तथा क्लासरूम को शीतल रखने की व्यवस्था की जाए। स्वच्छ शीतल पेय एवं प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसके उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एैसे स्थलों को चिन्हित किया जाए जहां बेघर एवं शारीरिक रूप से कमजोर एवं निशक्तजन अधिक संख्या में रहते हो उन जगहों पर शीतल जल तथा छाया की व्यवस्था की जाए ऐसे लोगों के लू से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए।

बस स्टैंड में यात्रियों के सुविधा के लिए छाया एवं पानी की व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय और परिवहन विभाग के द्वारा किया जाए। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा अपने अधीनस्थ मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से पशुओं के लिए छाया एवं पानी उपलब्ध कराए जाने हेतु पशु पालकों में जागरूकता लाया जाए तथा आवश्यकतानुसार स्थान चिन्हांकित कर पशुओं हेतु छाया एवं शेड की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।


 जिले के अन्दर जिन सार्वजनिक स्थानों पर आमजन हेतु शीतल पेयजल की व्यवस्था की आवश्यकता है इसका आकलन सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा किया जाकर उन स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से बेघर व्यक्ति खुले में रहते हैं उनके लिए आश्रय स्थल का चिन्हांकन कर उन्हें भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य उन्हें उक्त स्थलों पर रखा जाए ताकि उन्हें भीषण गर्मी एवं लू से बचाया जा सके। अस्पताल एवं अन्य आपातकालीन केन्द्रों में विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो, इसके लिये विद्युत विभाग को आवश्यक मेंटेनेंस समय पूर्व करने कहा गया है।