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कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया, जाने क्या क्या की मिली छूट..

कोरोना का कहर देश विदेशों में कम होने लगा है। जो लोगो के लिए रहात भरी खबर है. इसको देखते हुए शासन प्रशासन नई गाइडलाइन जारी कर के छूट दे रही है.इसी बीच कोरोना के कम संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है. ये गाइडलाइन 14 फरवरी से प्रभावी होंगी. नए नियमों के मुताबिक यात्रियों के पास अब आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने के अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी विकल्प होगा. ‘जोखिम वाले’ और अन्य नामित किए गए देशों पर लगाए गए सीमांकन को हटा दिया गया है.


इसका मतलब ये है कि अब इन देशों से आने वाले यात्रियों को कोविड सैंपल्स देकर रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं करना होगा. सरकार ने अब भारत आने पर 14-दिनों के सेल्फ-मॉनिटरिंग को रिकमेंड किया है. वहीं, सात दिनों के अनिवार्य होम-क्वारंटीन नियम को हटा लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करने के अलावा, अब पारस्परिक आधार पर दुनियाभर के देशों से प्रदान किए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन के फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने का भी विकल्प होगा.


स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत आगमन पर आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत को भी समाप्त कर दिया गया है. भारत आगमन पर सभी देशों के 2 फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का रैंडम सैंपलिंग की जाएगी. यात्री इस दौरान एयरपोर्ट पर अपना सैंपल देकर जा सकते हैं. दुनियाभर में कोरोना को ध्यान में रखते हुए यात्रा को लेकर नियम बनाए गए हैं. कई मुल्कों में सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है. वहीं, कई जगह पर बिना वैक्सीनेशन एंट्री नहीं दी जा रही है.