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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा और जुर्माना


दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 22 वर्षीय युवक को अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी. पॉक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने युवक को रेप का दोषी करार देते हुए आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में फैसला करीब एक साल में आया है। जिसमें महिला थाना प्रभारी किताब देवी की तत्परता और मामला अधिकारी आरक्षक कमलनयन की भूमिका अहम रही है। घटना 15 जुलाई 2021 की है, उस दिन शाम करीब 5 बजे एक नाबालिग अपने छोटे भाई के पास ट्यूशन छोड़ने गया था। लौटते समय गोदाम की गली में रिंकू पांचाल नाम का युवक मिला जो पीड़िता को पकड़कर सुनसान घर में ले गया. वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसके चेहरे पर डंडे मारे और उसके हाथ व चेहरे पर भी वार किया. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला थाने में तहरीर दी है. उधर, पीड़िता की हालत को देखते हुए थाना प्रभारी किताब देवी ने उसके इलाज को प्राथमिकता दी, जिससे पीड़िता को तत्काल इलाज के लिए जयपुर रेफर नहीं करना पड़ा. उधर कोतवाली पुलिस ने दो-तीन घंटे के अंदर आरोपी युवक को पकड़ लिया. मामले में महिला थाना पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया। अदालत के फैसले के बारे में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए, जो आरोपी को सजा दिलाने में अहम साबित हुए.