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रमजान में सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को मिली एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति

रायपुर। रमजान में सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति मिली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय डी.के. भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 309/2000/ सा.प्र.वि. रायपुर दिनांक 02/12/2000 के अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक ( रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश प्रतिवर्ष रमजान माह में लागू रहने संबंधित निर्देश प्रदान किया गया है।

उपरोक्त आदेश के परिपालन में आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यालय को उक्त निर्देश का पालन करते हुए मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक ( रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोडने की अनुमति प्रदान किये जाने के निर्देश दिए है।