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कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई जारी, फैसले का लोग कर रहे इंतजार ..


हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है.  सुनवाई दोपहर 2.30 बजे शुरू हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा ने अपनी दलीलें फिर से शुरू कीं. उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम के अनुसार, यदि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम लाया जाना है, तो माता-पिता को इसके बारे में कम से कम एक साल पहले सूचित करना आवश्यक है. 


कर्नाटक में आज से ही प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज भी खुल गए हैं. कई क्षेत्रों से छात्रों और कॉलेज के अधिकारियों के बीच झगड़े की खबरें आई थीं, जब लड़कियों को हिजाब हटाकर कक्षा में बैठने के लिए कहा गया था. इस बीच, बागलकोट, बैंगलोर, चिक्काबल्लापुरा, गडग, शिमोगा, तुमकुर, मैसूर, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. 


इससे पहले मंगलवार को जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब कुंडापुरा कॉलेज के मुस्लिम छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने हिजाब मामले और तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की अदालतों द्वारा धर्म और धार्मिक प्रतीकों के संबंध में दिए गए निर्णयों के बीच तुलना की.