Breaking News :

सगे भाई की हत्या के दोषी दो लोगों को उम्रकैद

गोंडा (उप्र), छह मई (भाषा) उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की एक अदालत ने अपने सगे भाई की हत्या के दोषी दो लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज के रमईपुर गांव निवासी वीरे राजभर ने नौ जुलाई 2020 को स्थानीय थाने पर अपने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक आठ जुलाई 2020 को राम संवारे और गोली नामक व्यक्तियों की अपने ही सगे भाई नानबाबू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। थोड़ी देर बाद विवाद मारपीट में बदल गया। पिटाई के कारण नानबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारों ने शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर छिपा दिया था। पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कराया और दोनों भाइयों को जेल भेज दिया था।


अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को राम संवारे और गोली को अपने भाई की हत्या कर साक्ष्य छुपाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50—50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।