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मण्डप सजने से पहले प्रशासन ने रोकी बाल विवाह, माता-पिता को दी गई चेतावनी


कोण्डागांव। जिले के थाना धनोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बदवर में बाल विवाह की सूचना दूरभाष के माध्यम से प्राप्त होते ही मिषन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त दल द्वारा विगत दिवस को जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिसवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्षन में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत बदवर में दो नाबालिग बालक आनंद मण्डावी (परिवर्तित नाम) पिता अजय मण्डावी (परिवर्तित नाम) उम्र 17 वर्ष 7 माह 5 दिन निवासी बदवर स्कूलपारा थाना धनोरा का विवाह नाबालिग बालिका रूपाली नेताम (परिवर्तित नाम) पिता पवन नेताम (परिवर्तित नाम) उम्र 17 वर्ष 06 माह 1 दिन निवासी ग्राम-सोड़मा, थाना-फरसगांव, जिला-कोण्डागांव एवं नरेन्द्र नेताम पिता उमेश नेताम (परिवर्तित नाम) उम्र 19 वर्ष का विवाह नाबालिग बालिका सावित्री मण्डावी (परिवर्तित नाम) पिता चैतूराम मण्डावी (परिवर्तित नाम) उम्र 17 वर्ष के साथ सम्पन्न होना था। दोनो विवाह अपने रीति-रिवाज एवं परिवार के सहमति से किया जा रहा था। गठित संयुक्त दल द्वारा दोनों विवाह स्थल पहुंच कर आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया जिसमें दोनों बालक-बालिकाओं की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। विवाह स्थल में उपस्थित ग्रामीण एवं परिवार के सदस्यों को विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों, सरपंच, ग्राम पटेल, सचिव, सुपरवाईजर द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए समझाईस देकर पंचनामा तैयार किया गया एवं दोनों बालकों के परिजन एवं उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को बाताते हुए बालक-बालिका एवं माता-पिता से शपथ पत्र लिया गया, कि विवाह हेतु निर्धारित आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक विवाह नही करेंगे।