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12 साल की बच्ची से रेप और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का मामला, डॉक्टर समेत 7 आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा



सिरोही। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर उसे गर्भवती करने के लिए गुजरात ले जाने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। POCSO कोर्ट ने डॉक्टर समेत 7 आरोपियों को सुनाई सजा. मामला पाली का है. पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने गुरुवार को 2 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी डूंगाराम कुमावत, रुचिता उर्फ रोशना मेघवाल को 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही गर्भपात कराने वाले डॉक्टर चिराग वी परमार समेत 4 आरोपियों को 5-5 साल और एक आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई.


नाबालिग से दुष्कर्म के लिए अपना घर उपलब्ध कराने वाली रुचिता उर्फ रोशना को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 28 जून 2021 को पाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ आरोपी डूंगाराम कुमावत ने दुष्कर्म किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे 3 मई 2021 को पालनपुर (गुजरात) ले गए और अन्य आरोपियों की मदद से उसका गर्भपात करा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया.


रेप का आरोपी डूंगाराम कुमावत आयुर्वेद दवाओं का सेल्समैन था. उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था. रुचिता उर्फ रोशना को आरोपी ने अपनी भाभी बनाकर रखा था। रुचिता की मदद से डूंगाराम ने किशोरी से दुष्कर्म किया। 1. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी डुंगाराम (42) पुत्र पकाराम कुमावत को अदालत ने 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। 2. रुचिता उर्फ रोशना (21) पुत्री मांगीलाल मेघवाल को 20 वर्ष कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया। रुचिता ने आरोपी को अपने घर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के लिए उपलब्ध करवाया और नाबालिग को जबरन आरोपी डूंगाराम के साथ कमरे में बंद कर दिया।


3 सीता देवी (28) पत्नी महेंद्र मेघवाल को न्यायालय ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। नाबालिग पीड़िता ने दुष्कर्म की घटना सीतादेवी को बताई] लेकिन आरोपी डूंगाराम के प्रलोभन में आकर उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। 4 सिरोही जिले के सातपुर आबूरोड निवासी शंकरलाल (44) पुत्र अचलाराम मेघवाल, पाली जिले के जैतपुरा (गुड़ा एंदला) निवासी नटकी (40) पत्नी डूंगाराम कुमावत, खटुकड़ा निवासी 52 वर्षीय मांगीलाल (52) पाली जिले का गुड़ा एंदला)। नाबालिग को पालनपुर इकबालगढ़ (गुजरात) ले जाकर गर्भपात कराने के आरोप में पुत्र लालाराम मेघवाल को 5-5 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई।