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आधार कार्ड अपडेट करें: आधार में नाम पता अपडेट करवाने वाले ये बातें जरूर जान लें, वरना हो सकती हैं दिक्कतें

धार कार्ड अपडेट करें: आपको अपनी पहचान आदि साबित करने के लिए एक सिम कार्ड लेना होगा या अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। ऐसे में आधार कार्ड आपके काम आ सकता है, क्योंकि यह लगभग सभी कार्यों के लिए मान्य है।

यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाता है। इसमें बायोमेट्रिक्स के अलावा कार्डधारक की जनसांख्यिकीय जानकारी भी शामिल होती है। वहीं, कई बार लोग आधार में नाम, पता जैसी चीजें गलत छपे होने या अन्य कारणों से बदल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन चीजों को कितनी बार बदल सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यूआईडीएआई के पास इस संबंध में नियम हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में…

नाम का नियम क्या है?
पहले नाम के बारे में जानें. यदि कार्डधारक के नाम में कोई गलती है तो आप इसे अधिकतम 2 बार ठीक कर सकते हैं। अगर आप तीसरी बार अपना नाम बदलने जाएंगे तो संबंधित अधिकारी आपको मना कर सकते हैं।

जन्मतिथि कितनी बार बदल सकती है?
अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि गलत छपी है तो आप UIDAI के मुताबिक इसे बदल सकते हैं। लेकिन आप जन्मतिथि में हुई गलती को केवल तीन साल के अंतराल में ही बदल सकते हैं, यानी अगर आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि तीन साल पीछे या तीन साल आगे है तो इसे नहीं बदला जा सकता है।

पते के बारे में क्या कहता है नियम?
अगर आपके आधार में पते में कोई गलती है या आप अपना निवास स्थान बदलते हैं या किसी कारण से आप अपना पता बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप कितनी बार अपना पता बदल सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है.

लिंग का नियम क्या है?
अगर आपके आधार कार्ड में लिंग संबंधी कोई गलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप महिला हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड में पुरुष लिंग अंकित है। ऐसे में आप इसे सिर्फ एक बार ही रिपेयर कर सकते हैं। इको को लेकर UIDAI की ओर से साल 2019 में एक नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी.