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पिता का शर्मनाक चेहरा आया सामने, पहले बेटी को मौत के घाट उतारा फिर शव के साथ किया दुष्कर्म, देेखे पुरी खबर..
गुना । कैंट थानाक्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने नाबालिग पुत्री को जंगल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन पुत्री ने मना करते हुए सबको बताने की धमकी दी, तो पिता ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हैवानियत की हद लांघते हुए दुष्कृत्य भी किया। इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर नाबालिग पुत्री के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित पिता को गिरफ्तार किया और जंगल से मृतक पुत्री का शव बरामद किया।
पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर फरियादी पिता ने अपनी नाबालिग 14 वर्षीय पुत्री के अचानक घर से गायब होने की रिपोर्ट रात्रि में कैंट थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने अपहरण का मामला कायम कर विवेचना शुरू की। इधर, एसपी राजीव मिश्रा ने उक्त मामले को गंभीरता से लेकर रात को ही विशेष टीम को नाबालिग किशोरी को खोजने लगाया। इसके साथ ही पुलिस ने अपहृत किशोरी के परिजन व पड़ौसियों से पूछताछ की, जिसमें मालूम चला कि आखरी वक्त किशोरी को उसके पिता के साथ देखा गया था। इस पर पुलिस ने अपहृता के पिता के कथन लिए। उसने अलग-अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।
पुलिस को बच्ची के पिता पर संदेह होने पर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि 22 फरवरी की दोपहर करीब 12 बजे अपनी पुत्री को विन्ख्याई गांव के पास डमडोली के जंगल में ले गया। यहां उसने पुत्री से शारीरिक संबंध बनाने का बोला, तो मना करने लगी और घर पर बताने की धमकी दी। इस बात का सबको पता न चले, इसलिए पुत्री का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर उसके साथ दुष्कृत्य किया। उसका शव जंगल में ही पड़ा है।इधर, पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में अपहृत किशोरी की हत्या का मामला सामने आने पर उन्होंने तत्काल पुलिस और एफएसएल टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया। इसके बाद एफएसएल अधिकारी आरसी अहिरवार, सीएसपी आकाश अमलकर, कैंट टीआइ विनोद सिंह छावई घटनास्थल पहुंचे और जांच पडताल कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुत्री की हत्या कर उसकी लाश के साथ बलात्कार करने वाले कलयुगी हैवान पिता दिलीपसिंह भील उम्र 40 साल निवासी ग्राम मुकावन को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 302, 201, 376 का इजाफा किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपित दिलीप पैर से दिव्यांग है, जो मूलरूप से ग्राम जैता डोंगर थाना बजरंगगढ का निवासी है। वह शादी के बाद से अपनी ससुराल ग्राम मुकावन थाना कैंट में घर जमाई बनकर रह रहा था।