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हिजाब विवाद कि हाई कोर्ट में सुनवाई जारी , फैसले के इंतजार में लोग..
कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नही ले रहा है. हिजाब पहनने को लेकर विवाद के चलते कर्नाटक में शुरू हुआ प्रदर्शन अब राज्य के कई और स्कूल कॉलेजो में भी फैल गया है जिसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट आज बुधवार को सुनावई शुरु हो गई है. राज्य के एडवोकेट जनरल (एजी) ने कहा कि ‘बड़ी बेंच गठित करने का फैसला न्यायाधीशों के हाथ में है. हमने इसपर जो शोध किया है, वह सीमित है. एक सवाल यह उठता है कि क्या हिजाब पहनने के अधिकार का वर्तमान दावा जरूरी धार्मिक प्रथा के तहत आता है?’ उन्होंने कहा, ‘अब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हर किसी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं. मेरा निवेदन है कि मेरे साथी वकील ने अपनी बातें रख दी हैं. अब यह राज्य के लिए बहस करने का वक्त है और फिर अदालत को फैसला सुनाना है.’
इससे एक दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी. तटीय शहर उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी. हिजाब विवाद के कारण कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं. जबकि कुछ जगह हिजाब पहनी छात्राएं और भगवा शॉल पहने छात्र एक दूसरे के सामने आकर नारे लगाते दिखे. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीन दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं.
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने कहा था, ‘यह अदालत विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध करती है. इस अदालत को समग्र जनता की बुद्धिमता और सदाचार पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करती है कि इसे व्यवहार में भी अपनाया जाएगा.’ याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है.