Breaking News :

RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले मे झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत, मिली थी 5 साल जेल की सजा

आरजेडी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झांरखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। लालू को डोरंडा कोषागार के निकासी से संधित मामले में जामनत दी है। लालू को 1 लाख रुपये जमानत राशि और 10 लाख रुपये जुर्माने क रुप में जमा करना है। 21 फरवरी तो सीबीआई कोर्ट ने लालू को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माने के सजा सुनाई थी। 


सजा के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट मे सजा के खिलाफ अपिल के साथ जामनत के लिए आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों हवाला देते हुए याचिका दायर कि थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है। 


लालू यादव को जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने कहा, 'उन्हें आधी सजा पूरी करने और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि और 10 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे।'