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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
धौलपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपित ने साल 2020 में 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 29 मार्च 2020 को नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी शौच के लिए बाहर गई है. तभी आरोपी भानुप्रताप आ गया। जिसने जबरन नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी के चंगुल से छूटकर नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश कर आरोपी भानुप्रताप को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में 8 साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए. किस मामले में मंगलवार को पोक्सो एक्ट के जज जमीर हुसैन ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी भानुप्रताप पुत्र रामचरण को आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।