Breaking News :

हुक्का बार में धुआ उड़ते मिले तो, जाना पडेगा जेल,विधेयक पर राज्यपाल की मुहर, अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यपाल ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम के बदले हुए प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।


संशोधित कानून के जरिए हुक्का बार संचालकों और वहां जाकर हुक्का गड़गड़ाने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। इसके मुताबिक हुक्का बार संचालक तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। यह सजा एक साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगी। हुक्का गुड़गुड़ाने वालों को भी पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है।


बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने शीतकालीन सत्र के दौरान इस संशोधन विधेयक को पारित किया था। नए प्रावधानों के मुताबिक इस अधिनियम में लिखी किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या रेस्टोरेंट सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।


राष्ट्रपति से अनुमोदित होने के बाद यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित होगा। उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार को हुक्का बार पर कार्रवाई करने और संचालकों को सजा दिलाने का अधिकार मिलेगा।