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छत्तीसगढ़ : बिना परमिशन डीजे बजाने पर लगा 32 हजार का जुर्माना , देखें पूरी खबर

रायपुर। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस रायपुर द्वारा लगातार कठिन मेहनत एवं परिश्रम किया जाता है किंतु पिछले कुछ समय से डीजे संचालकों द्वारा बिना परमिशन के मुख्य मार्ग पर बरात का आयोजन किया जा रहा है जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में भारी व्यवधान उत्पन्न होकर जाम की स्थिति निर्मित होती है साथ ही आम नागरिकों को भारी असुविधा ओं का सामना करना पड़ता है। जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात को बाधित कर मुख्य मार्ग में बारात निकलने वाले डीजे संचालकों पर मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा लगातार मुख्य मार्ग में बारात निकालने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जिसमें अब तक 10से अधिक डीजे संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर पर डीडी नगर थाना क्षेत्र मैं डीजे संचालक द्वारा मुख्य मार्ग पर यातायात को बाधित करते हुए तीव्र ध्वनि से कोलाहल उत्पन्न कर बारात निकाला गया है जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना पड़ रहा है। उक्त शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आते ही तत्काल मौके पर पहुंच कर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा ₹32000 का अर्थदंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया।दो दिन पहले ही एक अन्य डी जे वाहन पर माननीय न्यायालय द्वारा 24000फ़ाइन किया गया था.बता दे कि यातायात पुलिस रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने में लगातार कठिन परिश्रम एवं मेहनत कर रही है किंतु कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा स्वयं के लाभ को देखते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को बाधित करते हुए सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है जिसे यातायात पुलिस रायपुर द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही की जा रही है।