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बिलासपुर हाईकोर्ट ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश

बिलासपुर। चकरभाठा में सेना के कब्जे वाली 1012 एकड़ जमीन वापसी के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि, सेना की जमीन लेने के लिए बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से एक सप्ताह में 90 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय में जमा कराया जाए. इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि, यह राशि जमा होने के सप्ताह भर में जमीन राज्य शासन को वापस की जाए.

बता दें कि, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूछा था कि, अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सैद्धांतिक रूप से जमीन वापस के लिए सहमत हैं तो इस पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. डिवीजन बेंच ने इसके लिए 45 दिनों का समय देते हुए कहा था कि, इस जनहित के कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार शीघ्र ठोस कदम उठाएं.केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि, एयरपोर्ट के संपूर्ण विकास के लिए 1012.48 एकड़ भूमि एयरपोर्ट को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है. राज्य शासन भी उसके एवज में राशि प्रदान करने के लिए तैयार है और अभी तत्काल रूप से आवश्यक 28 एकड़ भूमि नाइट लैंडिंग के लिए देने के लिए सेना भी तैयार है. राज्य ने भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही है. इसलिए उक्त चिन्हित भूमि पर कार्य शुरु करने की अनुमति दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया, जिससे नाइट लैंडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी आएगी.