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यहां के राज्य सरकार ने 1 फरवरी से स्कूल खोलने के लिए जारी किया आदेश...

राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस 31 जनवरी के प्रभावी हो गई हैं।और  नई गाइडलाइंस जारी की है इस के तहत प्रदेश में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे। जबकि 6 से 9वीं तक की कक्षाएं 10 फरवरी शुरू होंगी। विद्यार्थियों को माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइंस में संडे कर्फ्यू हटा लिया गया है। 1 फरवरी से कोरोना  वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने वाले 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों को सरकारी-निजी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नई संशोधित गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार के कानून एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



गहलोत सरकार ने 28 जनवरी को नई गाइडलाइंस जारी कर प्रदेश में कोराना के घटते केसों मद्देनजर प्रदेशवासियों को राहत प्रदान की थी। नआ गाइडलाइंस के तहत प्रदेश में शादी समारोह में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। इससे पहले केवल 50 व्यक्ति ही शादी समारोह में शामिल हो सकते थे। इस संख्या में बैंडबाजा वादकों की संख्या को शामिल नहीं किया जाएगा। बाजार रोजाना रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।  कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। गाइडलाइंस के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 



नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने वाले 18 प्लस के लोगों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।  विभाग प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने अधीनस्थ स्टाफ से सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए। डबल डोज नहीं लगवाने वाले कार्मिकों को कार्यालय में आने की अनुमति नही दी जाए।  इसी प्रकार दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और निजी कार्यालयों में डबल डोज नहीं लेना वालों पर प्रवेश की पाबंदी रहेगी। मार्केट एसोसिशन को इसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। कोई भी व्यक्ति जिसने डबल डोज की खुराक नहीं ली है तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएष



नई गाइडलाइंस के मुताबिक 31 जनवरी के बाद सभी संस्था प्रधानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को गेट पर डबल डोज लगवाने की सूचना चस्पा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं करते है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह घोषणा करनी होगी कि कितने व्यक्तियों ने वैक्सीन की डबल डोज लगवाई है। नई गाइडलाइंस में मरू महोत्सव, पशु मेले  और उर्स 2020 के आयोजन की कोरोना गाइडलाइंस की निर्देशों की पालना की तह अनुमति होगी।