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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास...
न्यायालय के की अदालत अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही एक अन्य प्रकरण में तीन वर्ष कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा है। न्यायालय द्वारा सुनाई गई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा पाने वाला अपराधी रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र के जुनवानी गांव निवासी कृष्ण कुमार साहू है।
जानकारी के अनुसार आरोपित द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को अपनी पत्नी तर्पणा साहू की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसने उस अपराध से बचने के लिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट कर बेहोश किए जाने की झूठी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस जांच के दौरान ये बातें झूठी पाई गई। जिसके बाद अरोपी पति के विरुद्ध अभनपुर थाने में धारा 302 एवं 201, 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।